अब गोरखपुर में दूध बेचने वालों को लेना होगा Fssai Food License

हमारे देश में दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसका सेवन अधिकतर सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। इस कारण से भारत में दूध की बिक्री बहुत ज्यादा होती है। लेकिन दिन पर दिन कुछ लोगों के दूध में मिलावट किया जा रहा है और इसकी समस्या समय के साथ बढ़ते ही जा रही है। भारत के उत्तर प्रदेश में दूध में मिलावट समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, इसमें गोरखपुर का नाम सबसे ऊपर है। इसके कारण भारतीय खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई गाइडलाइन लागू किया है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत दूध विक्रेताओं के लिए आईडी कार्ड जारी किया जाएगा और साथ  ही 500 से अधिक दूध बेचने वाले लोगों को Fssai Food License लेना अनिवार्य होगा।

ऐसे में इस लेख के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं कि दूध विक्रेताओं को कौन सा लाइसेंस लेना होगा और साथ ही यह लाइसेंस कैसे मिल सकता है। अगर आप भी इन सभी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लेख को अंत तक पढ़े।

दूध बेचने वालों को क्यों लेना होगा लाइसेंस।

हमारे देश में प्रतिदिन हजारों लीटर की दूध की बिक्री होती है। लेकिन कुछ समय से दूध और दूध से बने उत्पादों की पदार्थ में काफी ज्यादा मिलावट किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने दूध और दूध से बने उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत सभी को आईडी कार्ड या लाइसेंस लेना होगा।

दूध विक्रेताओं को लाइसेंस लेने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि सभी लोगों को शुद्ध दूध प्राप्त हो सके। आपको बता दे कि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में लोकसभा में यह जानकारी दिया था कि उत्तर प्रदेश में दूध में मिलावट सबसे ज्यादा किया जा रहा है, और इसी के बाद से खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस विषय पर तेजी से अपना कार्य शुरू कर दिया है।

दूध में मिलावट की सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, और गोरखपुर का नाम इसमें सबसे ऊपर है। ऐसे में गोरखपुर के सभी दूध विक्रेताओं को परिचय पत्र यानी आईडी कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा गोरखपुर में मौजूद वैसे दूध विक्रेताओं जो प्रतिदिन 500 लीटर से अधिक दूध की बिक्री करते हैं, उन्हें अब लाइसेंस लेना होगा।

दूध विक्रेताओं को कौन सा लाइसेंस लेना होगा?

आपको बता दे कि शहर के अंदर दूध बेचने वाले दूधियों का परिचय पत्र बनवाया जाएगा, वही परिचय पत्र बनवाने के लिए सभी को ₹100 का भुगतान जमा करना होगा। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावटी दूध को रोकने के लिए यह पहल किया गया है।

परिचय पत्र के चलते शहर में दूध बेचने वाले लोगों को आसानी से पहचान किया जा सकेगा। इसके अलावा 500 से अधिक लीटर दूध बेचने वाले डेयरी संचालकों को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा Fssai Food License लेना होगा। विभाग द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन को पूर्ति करने के लिए कार्य किया जाना शुरू कर दिया गया है।

ऐसे में गोरखपुर के रहने वाले सभी दूध विक्रेताओं को अपना पहचान पत्र बनवाना होगा और 500 से अधिक लीटर दूध बेचने वाले डायरी संचालकों को लाइसेंस लेना जरूरी है। अगर दूध विक्रेताओं सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

दूध बेचने के लिए Fssai Food License कैसे प्राप्त करें?

अगर आप भी दूध बेचने के बिजनेस में लगे हुए हैं तो आपको सबसे पहले अपना पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड बनवाना चाहिए, वहीं अगर आप 500 अधिक लीटर दूध बेचती है तो आपको Fssai Food License लेना अनिवार्य है। ऐसे में बहुत से लोगों की यह समस्या है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है की Fssai Food License कैसे प्राप्त किया जाता है।

इसीलिए हम आपको बता दे कि अगर आपको भी Fssai Food License लेना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि खाद सुरक्षा विभाग की टीम दूध विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन करने के लिए शिविर आयोजित करने वाली है।

विभाग द्वारा इन शिवरो का आयोजन उसे स्थान पर किया जाएगा जहां सबसे ज्यादा दूध विक्रेता इकट्ठा होते हैं। गोरखपुर में जहां-जहां सबसे ज्यादा दूध विक्रेताएं एकत्रित होते हैं उसी स्थान पर सिविल आयोजित किया जाने वाला है, और यहीं से आप Fssai Food License प्राप्त कर सकते हैं।

पहचान पत्र और लाइसेंस के बिना दूध बेचने पर होगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया इस गाइडलाइन को अगर कोई भी व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दे की रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले विक्रेताओं पर सबसे पहले विभाग के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और साथ ही उनके दूध को जप्त कर लिया जाएगा।

अगर इतना होने के बाद भी वह नहीं मानते हैं तो दूध विक्रेताओं के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज भी कराया जा सकता है। मामला दर्ज करवाने के बाद अगर दूध विक्रेताएं दोषी पाए जाते हैं तो उन पर ₹2,00,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

गोरखपुर के सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा, डॉ. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दुग्ध विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये की फीस तय की गई है। सभी दुग्ध विक्रेताओं को अपना पहचान पत्र साथ में रखना जरूरी होगा।

उन्होंने कहा कि दूध की शुद्धता को लेकर सतर्क न रहने वाले विक्रेताओं की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह कदम लोगों को शुद्ध दूध उपलब्ध कराने और मिलावट को रोकने के लिए उठाए गए हैं। दूध बेचने वालों को साफ-सफाई और गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना होगा।

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निष्कर्ष:

हमारे देश में दूध और दूध से बने उत्पादों की डिमांड काफी ज्यादा होती है, लेकिन समय के साथ इन पदार्थों में काफी ज्यादा मिलावट किया जा रहा है, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग कई गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के अंतर्गत सभी दूध विक्रेताओं को अपना आईडी कार्ड प्राप्त करना होगा और 500 से अधिक लीटर दूध बेचने वाले को Fssai Food License प्राप्त करना होगा। ऐसे में अगर आप भी जानना चाहते हैं की Fssai Food License कैसे प्राप्त करें तो इसके लिए ऊपर दिए गए लेख को अंत तक पढ़े। उम्मीद है यह लेख आपको पसंद आया, होगा sanjayrajput.com पर इसे पढ़ने के लिए धन्यवाद।

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